कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में अंतर-धार्मिक विवाह का समर्थन करने पर बजरंग दल के निठल्लों द्वारा एक व्यक्ति को धमकाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने बजरंग दल के जिला स्तरीय निठल्लों, श्याम और सागर, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(C) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
शादी में गवाह बने थे महेश
चिक्कमगलुरु शहर में गोभी चाट दुकान चलाने वाले महेश ने अपने एक मुस्लिम कर्मचारी और उसकी हिंदू प्रेमिका की शादी कराने में मदद की थी। चार दिन पहले दोनों ने उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में शादी की, जिसमें महेश ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए।
बजरंग दल निठल्लों का विरोध और धमकियां
शादी की खबर फैलने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और महेश पर “लव जिहाद” का समर्थन करने का आरोप लगाया। बजरंग दल के निठल्लों ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर महेश के खिलाफ अभियान चलाया और उन्हें हिंदुओं का “गद्दार” करार दिया।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने महेश पर हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के बीच विवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए लोगों से ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करने की अपील की।
पुलिस की कार्रवाई
महेश ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद बसवनहल्ली पुलिस ने बजरंग दल निठल्लों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कर्नाटक में ‘लव जिहाद’ पर बढ़ता विवाद
हाल ही में कर्नाटक में ‘लव जिहाद’ से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। मैसूरु में एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की द्वारा उप-पंजीयक कार्यालय में फर्जी दस्तावेज जमा करने की घटना के बाद हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी।
इसके अलावा, 27 अगस्त 2024 को उडुपी में एक कथित ‘लव जिहाद’ मामले में भाजपा के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, 4 मई 2024 को धारवाड़ में एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया था।
क्या कहती है पुलिस?
पुलिस का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, महेश ने कहा कि उन्होंने केवल दो वयस्कों के शादी के फैसले का समर्थन किया, लेकिन उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस घटना ने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और कानून व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।