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मध्यप्रदेश में नौकरी-पढ़ाई में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला

MP में OBC को 27% आरक्षण लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। 2019 में पारित कानून अब तक लागू नहीं हुआ, जिससे लाखों छात्रों को नुकसान हो रहा है।

मध्यप्रदेश में OBC को 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई करने का वादा किया है। ये याचिका निश्चय सोनबीसे और कुछ अन्य लोगों ने दायर की थी। इसमें उन्होंने 2019 में राज्य सरकार द्वारा पास किए गए कानून को पूरी तरह लागू करने की मांग की है।

Live Hindustan के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही विधानसभा ने ये कानून 2019 में पास कर दिया था, लेकिन राज्य के महाधिवक्ता की सलाह पर इसे अब तक रोका गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई साफ आदेश न हो, तब तक किसी कानून को रोका नहीं जा सकता। ऐसा सिर्फ बेहद खास और दुर्लभ मामलों में ही किया जा सकता है।

MPPSC की भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए कई उम्मीदवारों ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर इस कानून को लागू नहीं कर रही, जबकि किसी कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। इससे लाखों OBC युवाओं को पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

शुक्रवार 20 जून को वरिष्ठ वकील वरुण ठाकुर ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच के सामने रखा और तुरंत सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए अगले हफ्ते सुनवाई की हामी भर दी है।

इससे OBC युवाओं के बीच एक बार फिर उम्मीद जगी है। वो काफी वक्त से सरकारी नौकरी और एजुकेशन में आरक्षण के फायदे का इंतजार कर रहे हैं।

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शिवम कुमार एक समर्पित और अनुभवी समाचार लेखक हैं, जो वर्तमान में OBCAWAAZ.COM के लिए कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले शिवम निष्पक्ष, तथ्यात्मक और शोध-आधारित समाचार प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रमुख फोकस सामाजिक मुद्दों, राजनीति, शिक्षा, और जनहित से जुड़ी खबरों पर रहता है। अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और सटीक लेखन शैली के माध्यम से वे पाठकों तक विश्वसनीय और प्रभावशाली समाचार पहुँचाने का कार्य करते हैं। शिवम कुमार का उद्देश्य निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को सटीक जानकारी प्रदान करना है।

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