अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को लेकर अमेरिका में नया और कठोर नियम लागू कर दिया है। अब जो भी विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से ज़्यादा समय तक रहेंगे, तो उन्हें फेडरल सरकार के साइड पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। अगर उन्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें जुर्माना, जेल की सज़ा या सीधे डिपोर्ट किया जा सकता है।
होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने निर्देश जारी किया और बताया कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें खुद ही देश छोड़ देना चाहिए। यदि किसी को निष्कासन (डिपोर्टेशन) का आदेश मिल गया हो और वे फिर भी अमेरिका नहीं छोड़ते, तो उन्हें रोज़ाना के अनुसार 998 डॉलर का जुर्माना देना होगा। स्व-निर्वासन में असफल होने पर 1000 से 5000 डॉलर तक जुर्माना भी हो सकता है या जेल भी हो सकती है।
Foreign nationals present in the U.S. longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply is a crime punishable by fines and imprisonment. @POTUS Trump and @Sec_Noem have a clear message to Illegal aliens: LEAVE NOW and self-deport. pic.twitter.com/FrsAQtUA7H
— Homeland Security (@DHSgov) April 12, 2025
क्या H-1B और छात्र वीजा धारकों पर असर होगा?
ये नियम सीधे तौर पर H-1B वीजा या स्टूडेंट वीजा वालों पर लागू नहीं होता। लेकिन अगर कोई वीजा धारक अपनी वैधता खो देता है — जैसे कि नौकरी जाने के बाद तय समय में देश नहीं छोड़ता — तो उसे भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अब इन वीजा धारकों को समय रहते दस्तावेज़ पूरे करने होंगे, वरना वे कानून के शिकंजे में आ सकते हैं।
होमलैंड सिक्योरिटी ने स्पष्ट किया है कि स्वेच्छा से देश छोड़ना (Self-Deportation) सुरक्षित विकल्प है। इससे व्यक्ति न केवल अपने कमाए पैसे अपने पास रख सकता है, बल्कि भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका में आने के रास्ते भी खुले रहेंगे। यहां तक कि उन्हें सब्सिडी वाली फ्लाइट्स में भी प्राथमिकता मिल सकती है।
ट्रंप प्रशासन का संदेश साफ है
यदि अमेरिका में रहना हो, तो कानून का पालन करना होगा, अन्यथा देश छोड़ना होगा।