भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए एक बार फिर कड़ी चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी अमेरिका के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट U.S. Embassy India से जारी की गई है और मई महीने में अवैध आव्रजन (Illegal Immigration) पर यह तीसरी बार सख्त बयान आया है।
क्या कहा गया है?
दूतावास ने हालिया पोस्ट में लिखा:
अगर आप अमेरिका में अपनी वीज़ा अवधि से ज्यादा रुकते हैं, तो आपको देश से निकाला जा सकता है और भविष्य में अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है।
If you remain in the United States beyond your authorized period of stay, you could be deported and could face a permanent ban on traveling to the United States in the future. pic.twitter.com/VQSD8HmOEp
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) May 17, 2025
इससे पहले की चेतावनी में कहा गया था:
वीज़ा फ्रॉड और अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ अमेरिका ने सख्त कदम उठाए हैं। दोषियों को अमेरिका में आने से हमेशा के लिए रोका जा सकता है।
The U.S. government has launched a coordinated interagency effort to combat fraud and end illegal immigration.
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) May 15, 2025
Those found guilty of visa fraud will face permanent bans from entering the United States. New visa restriction policies apply to individuals and foreign governments… pic.twitter.com/bLwX2JStEg
एक और पोस्ट में यह भी कहा गया:
अमेरिका उन देशों के सहयोग की सराहना करता है जो निर्वासित नागरिकों को वापस लेने में मदद करते हैं।
The United States is working to reduce border threats at home and abroad in partnership with outmigration and transit countries.
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) May 3, 2025
We also thank our partners for supporting U.S. efforts to deter illegal immigration by facilitating the return of deportees. pic.twitter.com/cvIIPYa0PS
किन लोगों को है ध्यान देने की ज़रूरत?
यह चेतावनी उन सभी भारतीयों के लिए है जो अमेरिका वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी टाइम-बाउंड वीज़ा पर जा रहे हैं।
दूतावास ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति वहां निर्धारित समय से ज़्यादा रुकता है, चाहे वो कुछ दिन ही सही, तो उसे गंभीर कानूनी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।
वीज़ा की तारीख से नहीं तय होती रुकने की वैध अवधि
बहुत से लोग मानते हैं कि वीज़ा की एक्सपायरी डेट ही यह तय करती है कि आप अमेरिका में कितने दिन रह सकते हैं, लेकिन ये गलत है।
आपकी अधिकृत रुकने की अवधि हर बार अमेरिका पहुंचने पर CBP (Customs and Border Protection) अधिकारी तय करते हैं, न कि आपके वीज़ा की समाप्ति तारीख।
उदाहरण के लिए, भले ही आपके पास 10 साल का वीज़ा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 साल वहीं रह सकते हैं।